सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, SC ने दिल्ली एक्साइज मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि AAP सुप्रीमो को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं, ने कहा कि निर्णय के कारणों को रेखांकित करने वाला एक विस्तृत आदेश बाद में शाम को अपलोड किया जाएगा।

गुरुवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि एक राजनेता के पास एक सामान्य नागरिक से ऊपर कोई "विशेष दर्जा" नहीं है और उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही अपराध करने के लिए गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है।

भले ही केजरीवाल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, फिर भी किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, हलफनामे के अनुसार, जिसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार हिरासत में है, तो उसे प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश पर मीडिया को जानकारी देते हुए केजरीवाल के वकील शादान फरसाट कहते हैं, "उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम आज ही उनकी रिहाई के लिए प्रयास करेंगे।"

ईडी ने तर्क दिया कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं, और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है, तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि चुनाव पूरे वर्ष की घटना है।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह मौजूदा आम चुनाव के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। इसमें कहा गया कि यह एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं।

केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आप प्रमुख को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।



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Arvind Kejriwal Bail News, Supreme Court, Kejriwal Interim Bail
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