
गुरमीत राम रहीम को राहत: हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में उम्रकैद की सजा पलटी
डेरा सच्चा सौदा के 56 वर्षीय प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रणजीत सिंह हत्या मामले में आरोपों से बरी कर दिया। डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की 2002 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 2021 में सीबीआई अदालत ने राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राम रहीम ने सीबीआई अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
डेरा प्रमुख वर्तमान में डेरा के भीतर दो साध्वियों पर हमला करने के बलात्कार के आरोप और पत्रकार राम चंदर प्रजापति की हत्या से जुड़े होने के कारण जेल में बंद हैं, जिन्होंने विवादास्पद राम रहीम के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को बड़े पैमाने पर कवर किया था।
अधिवक्ता महेंद्र जोशी ने बताया कि सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख समेत अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन्होंने कहा, “फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई और सुनवाई हुई। यह आदेश पिछले माह के लिए रिजर्व रखा गया था। हाई कोर्ट ने सभी पांच अपीलें स्वीकार कर लीं और पंचकुला सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है,” पीटीआई ने बताया।
डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा में स्थित है। यह संगठन तब चर्चित हुआ जब इसके प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दावे किए गए, जिसके बाद इसकी सीबीआई जांच हुई।





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